मद्रास हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि जो छात्र ट्रासफर सर्टिफिकेट (TCs) जारी कराना चाहते हैं उन्हें आवेदन मिलने पर बिना किसी शर्त एक सप्ताह के अंदर टीसी जारी की जाए।...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3jz8QUk
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