बहाली के दौरान अपना आपराधिक इतिहास नहीं दिये जाने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त सिपाही को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3sFymLF
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