तय समयसीमा में अपना प्रोजेक्ट पूरा ना करने वाले बिल्डरों को अब आर्थिक दंड झेलना होगा। रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एक्सटेंशन के लिए आवेदन करने वाले बिल्डरों से अधिक फीस वसूलने का फैसला...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2V4YBPs
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