पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकम्पा पर नौकरी नहीं दी जा सकती।न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकल...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3dHusMc
No comments:
Post a Comment