गाड़ियों के मनपसंद रजिस्ट्रेशन नंबर की एक सीमा से अधिक बिक्री करने पर बिहार सरकार वाहन विक्रेताओं को प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-64 के उपनियम 4 में संशोधन की...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3tyQzKl
No comments:
Post a Comment