बिहार के सभी शहरी निकायों के पार्षद अब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी निविदा को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। वे खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसा कोई ठेका नहीं ले सकेंगे, जिससे जुड़ी समिति में पार्षद...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3c5dGG4
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