भ्रष्टाचार के दोषी और अन्य 11 मामलों से जुड़े व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों को पंचायत में अन्य पद...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/38tLsCG
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