इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य की चयन सूची को दोषपूर्ण करार दिया है और आयोग को एक माह में नए सिरे से चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है।...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3bq2Yso
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