सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में माइग्रेशन नहीं किया जा सकता। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन के नियम 6 के विरुद्ध है।कोर्ट ने यह...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3atotI8
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