बिहार में अब खाद, बीज व कीटनाशी के डीलरों को माप-तौल का भी लाइसेंस लेना होगा। जैविक खाद की व्यावसायिक इकाई लगाने वाले और इसके व्यापार से जुड़े डीलरों के लिए भी यह जरूरी होगा। नया लाइसेंस के लिए आवेदन...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/36R3wpL
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