इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी की मूल व कार्बन ओएमआर शीट में अंतर न होने की सचिव की रिपोर्ट के बाद तीन साल तक परीक्षा में बैठने से डिबार करने के आदेश को रद्द...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/37y4S8f
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