उच्च न्यायालय ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाणपत्र जारी होने के 10 साल बाद भी सीबीएसई छात्र के नाम में माता-पिता का सरनेम जोड़ने से इनकार नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस की पढ़ाई कर...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2Zg5UTe
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