निजी स्कूलों द्वारा शुल्क बढ़ाने पर दो लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक (आरडीडीई) कार्यालय पूरा सख्त है। मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2VeS6p5
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