इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से टीईटी 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं देने का जानकारी मांगी है।यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विनय कुमार पांडेय व...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2Kh5MeO
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