पटना हाईकोर्ट ने 2009 के विज्ञापन के तहत सिपाहियों के रिक्त पदों पर आठ सप्ताह के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश डीजीपी को दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति दिनेश...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2KQZKBx
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