बिहार के नियोजित शिक्षकों को स्थायी करने की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत से फिर झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि पुराने फैसले में बदलाव की कोई जरूरत नहीं...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2NDxMLN
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