कोई भी व्यक्ति अपनी पैतृक जमीन तभी बेच सकेगा, जब उसने पारिवारिक बंटवारे के बाद उसकी जमाबंदी (दाखिल खारिज) करा ली हो। इसको लेकर राज्य सरकार जल्द पूर्व से बने नियम में संशोधन करेगी। संशोधन के बाद यह...from Live Hindustan Rss feed http://bit.ly/2ZoimxT
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