सुपौल में 14 महीने की मासूम बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने शक्की और दरिंदे बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। आरोपी बाप को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) आलोक राज की अदालत ने 30 मार्च को...from Live Hindustan Rss feed http://bit.ly/2J90eUB
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