इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जूनियर, सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति में टीईटी की अनिवार्यता कानून पहले से कार्यरत अध्यापकों पर लागू नहीं होगा। 2010 से पहले से कार्यरत...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2H0SxOo
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